बॉम्बे हाईकोर्ट ने भागवत के सुरक्षा खर्च की याचिका खारिज की

In Legal/Judicial
April 21, 2026
RajneetiGuru.com - बॉम्बे हाईकोर्ट ने भागवत के सुरक्षा खर्च की याचिका खारिज की

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने आज उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को दी गई Z+ सुरक्षा पर होने वाले खर्च की वसूली की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश अनिल किलोर की पीठ ने न केवल याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज किया, बल्कि याचिका के पीछे के शोध और मंशा पर भी कड़े सवाल उठाए। अदालत ने इसे जनहित के बजाय “प्रेरित” याचिका करार दिया।

विवाद का मुख्य बिंदु

नागपुर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह द्वारा वकील अश्विन इंगोले के माध्यम से दायर इस याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक “अपंजीकृत” संगठन के प्रमुख को शीर्ष स्तर की सुरक्षा दी गई है। सिंह ने तर्क दिया कि भागवत की सुरक्षा पर होने वाला मासिक खर्च, जिसका उन्होंने ₹40 लाख से ₹1.25 करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया था, सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ है और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है।

याचिकाकर्ता का तर्क मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर आधारित था:

  1. कानूनी स्थिति: यह दावा कि RSS एक पंजीकृत संस्था नहीं है, इसलिए इसके नेता राज्य द्वारा वित्त पोषित सुरक्षा के हकदार नहीं होने चाहिए।

  2. निजी नागरिकों के साथ समानता: उद्योगपति मुकेश अंबानी से जुड़े 2023 के सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण का हवाला दिया गया, जिसमें अदालत ने निर्देश दिया था कि Z+ सुरक्षा तो दी जानी चाहिए, लेकिन इसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

न्यायिक जांच और टिप्पणियां

हालांकि, खंडपीठ ने पाया कि याचिका में तथ्यात्मक गहराई का अभाव था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट या खतरे के आकलन के आंकड़े पेश करने में विफल रहा, जो यह साबित कर सके कि वर्तमान सुरक्षा स्तर अनावश्यक था।

कार्यवाही के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, “इस मामले में वास्तविक जनहित का कोई तत्व शामिल नहीं है। जनहित याचिकाओं का आधार विश्वसनीय तथ्य और व्यापक सामाजिक सरोकार होने चाहिए, न कि अधूरी जानकारी या विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर इन्हें दायर किया जाना चाहिए।”

अदालत ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता के शोध की कमी की आलोचना की। सरकारी वकील देवेन्द्र चौहान ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने इसी मुद्दे पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा उसके खिलाफ पारित पिछले आदेशों को छुपाया था। अदालत ने उल्लेख किया कि सुरक्षा से संबंधित निर्णय अनिवार्य रूप से खुफिया ब्यूरो (IB) जैसी विशिष्ट एजेंसियों द्वारा विश्लेषण किए गए गोपनीय खतरे के आकलन पर आधारित होते हैं, जो कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र है।

“अंबानी उदाहरण” और सुरक्षा नीति

मुकेश अंबानी मामले पर याचिकाकर्ता की निर्भरता को विशेष रूप से संबोधित किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले ने स्पष्ट किया था कि सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का मामला है। जबकि अदालत ने अंबानी के मामले में उनकी विशिष्ट निजी स्थिति और भुगतान करने की इच्छा के कारण लागत वसूली की अनुमति दी थी, लेकिन इसने ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम स्थापित नहीं किया कि सभी गैर-संवैधानिक व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा।

भारत में, Z+ सुरक्षा में लगभग 55 कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कमांडो के साथ-साथ स्थानीय पुलिस के जवान और एक बुलेटप्रूफ वाहन शामिल होता है। सरकारी नीति के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के प्रति खतरा “गंभीर” माना जाता है, जिसकी सुरक्षा राष्ट्रीय स्थिरता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, तो राज्य को सुरक्षा प्रदान करनी ही चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का आधिकारिक पद कुछ भी हो।

आरएसएस और मोहन भागवत

1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। 2009 में सरसंघचालक का पद संभालने के बाद से ही मोहन भागवत एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति रहे हैं और अक्सर चरमपंथी समूहों के निशाने पर रहते हैं। संगठन के प्रभाव और भागवत की सार्वजनिक दृश्यता को देखते हुए, सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खतरे के स्तर को लगातार “उच्च” श्रेणी में रखा है, जिसके लिए उच्चतम स्तर की घरेलू सुरक्षा आवश्यक है।

फैसले के निहितार्थ

यह फैसला एक लंबे समय से चले आ रहे न्यायिक सिद्धांत को पुष्ट करता है: अदालतें विशेषज्ञों द्वारा किए गए “खतरे के आकलन” पर तब तक सवाल नहीं उठाएंगी जब तक कि पूर्ण मनमानी का प्रमाण न हो। याचिकाकर्ता की “मंशा” पर सवाल उठाकर, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया है।

नागपुर पीठ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “यह फैसला सुनिश्चित करता है कि न्यायिक समय उन मामलों पर बर्बाद न हो जो पूरी तरह से कार्यपालिका के प्रशासनिक और सुरक्षा दायरे में आते हैं। यह याद दिलाता है कि जनहित याचिका बेसहारा लोगों के लिए एक उपकरण है, न कि सट्टा शोध (speculative research) का मंच।”

Author

  • Anup Shukla

    अनूप शुक्ला पिछले तीन वर्षों से समाचार लेखन और ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे मुख्य रूप से समसामयिक घटनाओं, स्थानीय मुद्दों और जनता से जुड़ी खबरों पर गहराई से लिखते हैं। उनकी लेखन शैली सरल, तथ्यपरक और पाठकों से जुड़ाव बनाने वाली है।

    अनूप का मानना है कि समाचार केवल सूचना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता फैलाने का माध्यम है। यही वजह है कि वे हर विषय को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझते हैं और सटीक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं।

    उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और जनसमस्याओं जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला है।
    उनके लेख न सिर्फ घटनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि उन पर विचार और समाधान की दिशा भी सुझाते हैं।

    राजनीतिगुरु में अनूप शुक्ला की भूमिका है —

    स्थानीय और क्षेत्रीय समाचारों का विश्लेषण,

    ताज़ा घटनाओं पर रचनात्मक रिपोर्टिंग,

    जनसरोकार से जुड़े विषयों पर लेखन,

    रुचियाँ: लेखन, यात्रा, फोटोग्राफी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा।

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