मई 19, 2024

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राजनीति गुरु के लिए यौन शोषण आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह को राहत, कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी जमानत

राजनीति गुरु के लिए यौन शोषण आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह को राहत, कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी जमानत

बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहायक सचिव विनोद तोमर ने यौन शोषण के आरोपों के बाद अखिल भारतीय महिला पहलवानों के द्वारा आरोपित होने के बावजूद, जमानत की जांच में 25,000 रुपए की जमानत प्राप्त की है। दिल्ली की निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा, जज ने उन्हें जमानत के शर्त के तहत यह निर्देश दिया है कि वे देश के बाहर नहीं जाएं।

यह मामला पुलिस द्वारा जांची हुई थी, जिसने ऑफिस में शिकायत करने वाली महिला पहलवान को गवाही दी है कि वह तब वहां जा रही थी जब बृजभूषण शरण सिंह अकेले में स्थित थे। आरोपित ने कहा है कि उन्होंने यौन शोषण के दोषी के रूप में सामान्य मानहानि और हत्या की धमकी दी थी।

इस मामले में कुछ मुख्य पहलवानों ने इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद की थी। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने इस घटना के खिलाफ धरना दिया था और न्याय की माँग की थी।

पुलिस ने शिकायत करने वाली महिला पहलवान को समर्थन दिया था और उन्हें 28 मई को हटाया था। उन्होंने इस मामले में गंभीरता से जांच की गई है और चाहते हैं कि न्याय तक पहुंचाया जाए। उन्हें आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है।

यह मामला खुद की खुद को अदालत में समर्थन देने वाले पार्टी के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इसके बावजूद, बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहायक सचिव विनोद तोमर ने अब तक किसी टिप्पणी या स्वीकृति नहीं दी है। उन्हें अदालत के नए आदेशों का पालन करना होगा जिसकी संभावना है कि उन्हें एक और पेशेवर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।

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