पतंजलि विज्ञापन मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक टली
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर के मामले में आयुर्वेद कंपनी पतंजलि के विज्ञापन मामले की सुनवाई को 23 अप्रैल तक टाल दिया है। यह विवाद उस ओडियो क्लिप के कारण उठा जिसमें पतंजलि के उपाध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण दोषी ठहराए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से माफ़ी मांगने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव से उनके एक ऑडियो क्लिप में दर्ज निंदापूर्ण भाषण के लिए माफ़ी मांगने को कहा है।
ऑडियो में दिक्कत के बाद सुनवाई को टाल दिया गया
उक्त ऑडियो क्लिप में आचार्य बालकृष्ण के शब्दों का कड़ा खंडन किया गया था। इसके बाद उनमें से एक ने ताजा राजनीति में आकार लिया था। जिसके चलते इस क्लिप को सुनवाई में दिक्कत का सामना करना पड़ा।
आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद की महत्वता पर बात की
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयुर्वेद के महत्व को बढ़ावा देते हुए आचार्य बालकृष्ण ने भी अपनी बात कही। उन्होंने योग और आयुर्वेद के महत्व को जताया।
कोर्ट ने रामदेव से एलोपैथी की निंदा करने के बारे में सवाल किया
कोर्ट ने सुनवाई में योग गुरु रामदेव से एलोपैथी की निंदा करने के बारे में सवाल किए। रामदेव ने भी इस पर अपना पक्ष रखा।
योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुनवाई में और रहने का दिशा दिया
योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुनवाई में और रहने का दिशा दिया। उन्होंने कोर्ट को अपना पक्ष सुनाया और मामले की जांच की मांग की।
कोर्ट ने ऐसे ही छोड़ने का कोई तारीख नहीं दी
कोर्ट ने इस मामले को तले रखने के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं दी है। सुनवाई 23 अप्रैल तक टाल दी गई है।
योग गुरु और आयुर्वेद के द्वारा माफी पूछी गई, लेकिन नहीं स्वीकार की गई
सुनवाई में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से माफी पूछी गई लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने का मौका दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय आगे की व्यवस्था की है।
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Editor: Rajneeti Guru
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