“दिल्ली में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों के 150 मीटर के दायरे में कोई भी मीट दुकानें नहीं खुलेंगी। यह नई लाइसेंस पॉलिसी के तहत लागू होगी। इस नई लाइसेंस पॉलिसी के मुताबिक, मीट दुकानों और धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा, मस्जिद के पास मांस की बिक्री के लिए मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। यह पॉलिसी में लाइसेंस प्रवंधन और रिन्यूअल फीसों के बदलाव भी शामिल हैं। दुकानों के लिए 18,000 रुपए और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 1.5 लाख रुपए की फीस निर्धारित की गई है।
इस नई लाइसेंस पॉलिसी का विरोध करते हुए दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने यह कहा है कि यह नई फीस दुकानदारों के लिए मुश्किल साबित होगी। इसके अलावा, व्यापारियों ने अगर नई लाइसेंस पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो कोर्ट जाने की धमकी दी है।
दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलपमेंट (MCD) ने इस बात की घोषणा की है कि वे नई लाइसेंस पॉलिसी को बदलने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। इससे पहले, कई व्यापारी संगठनों ने इस मामले में विरोध जताया था और MCD से नई लाइसेंस पॉलिसी को रद्द करने की मांग की थी। ये संगठन मानते हैं कि यह नई फीस दुकानदारों के लिए बहुत ज्यादा है और इससे उनकी दुकानों का बंद होने का खतरा है।
दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास मीट दुकानों के खुलने पर नियम को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। अब इस नई लाइसेंस पॉलिसी के आने से इस विवाद में नए परिणाम आने की संभावना है। तो जमकर विवादों के बीच, धार्मिक स्थलों के पास मीट दुकानों के खुलने का अभी तक चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है।”
More Stories
राजनीतिक गुरु: MP CM रेस – शिवराज सिंह चौहान ने बताया सीएम की दावेदारी, सब कुछ हो गया साफ
साइक्लोन मिचांग: झारखंड में 5, 6 और 7 को तूफान आने की आशंका, बिजली महकमा भी अलर्ट – राजनीति गुरु
राजनीति गुरुवेबसाइट पर ममता बनर्जी ने I.N.D.I.A गठबंधन को दिया झटका, 6 दिसंबर की बैठक में नहीं होंगी शामिल – न्यूज़18 हिंदी