चारा घोटाला केस की सुनवाई के दौरान रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह एक मामले में आरोपी माना है और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उनसे कोर्ट के समक्ष 28 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। चारा घोटाले का यह मामला दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। अंजनी कुमार सिंह के ऊपर आरोप है कि 1995-96 में दुमका के डिप्टी कमिश्नर रहते हुए उन्होंने कोषागार से 3.76 करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की।
बिहार के मुख्य सचिव को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी नोटिस का मुद्दा बुधवार को विधानसभा में उठा। मुख्य विपक्षी दल राजद ने मांग की कि नीतीश कुमार सरकार अंजनी कुमार सिंह को तुरंत उनके पद से बर्खास्त करें क्योंकि चारा घोटाला मामले में उन्हें आरोपी के तौर पर रांची की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
राजद नेता राबड़ी देवी ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि चारा घोटाले मामले में सीबीआई ने भेदभाव पूर्ण तरीके से जांच की है और केवल राजनेताओं को दोषी बना दिया है और नीचे के अधिकारियों को छोड़ दिया है राबड़ी देवी ने मांग की कि नीतीश कुमार मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को तुरंत उनके पद से बर्खास्त करें।