रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों के लिए शुक्रवार से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया। बता दें कि आगामी 16 अप्रैल को सभी स्थानों पर चुनाव होने हैं जिसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। इस बार राज्य में पहली बार महापौर, उपमहापौर व अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर हो रहा है। हालांकि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, इसलिए इन पदों पर दलीय प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने का काम शुरु नहीं हुआ है, लेकिन वार्ड पार्षदों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है और इस पद के लिए पहले ही दिन से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस बार पहली बार एक बूथ पर तीन-तीन ईवीएम होंगे। इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव करने के लिए तीनों ईवीएम के बटन को दबाना होगा। इसके पूर्व वार्ड पार्षद के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ था।
कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 22 मार्च है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में नामांकन की प्रक्रिया दिन के 11 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगी। राज्यभर में 5 नगर निगम, 16 नगर परिषद और 13 नगर पंचायत के 817 पदों पर चुनाव के लिए 16 अप्रैल को मतदान होगा। निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा या सड़क जाम करने पर रोक रहेगी।राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि नगर निकायों के चुनाव में वे वार्ड पार्षद, महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आयोग्य घोषित किये जाएंगे, जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के नगरपालिका के बकाये सभी करों का भुगतान नहीं किया हो। इसके अलावा वैसे प्रतिनिधियों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा, जिनके दो से अधिक जीवित संतान होगी।
रांची की अनुमंडल पदाधिकारी अंजलि यादव ने आचार संहिता कोषांग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन की लैंडलाइन नंबर 0651221284 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।