बिहार में बालू पर मचे बवाल के बीच हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नए आदेश पर रोक लगा दी है। अब बालू फिर से पहले की तरह बिकेगा। बालू, गिट्टी, मिट्टी उत्खनन नियमावली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पहले की तरह प्रदेश में बालू बिकेगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि बालू की वजह से परेशान लाखों लोगों को राहत मिलेगा। राज्य सरकार ने तुगलकी आदेश जारी कर बालू की एक तरह से राशनिंग कर दी थी। गेहूं चीनी की तरह बालू बेचने का लाइसेंस भी निर्गत किया जा रहा था। माइनिंग पुलिस से लेकर कई विभागों की भूमिका बालू सप्लाई में जोड़ दी गई थी। इस वजह से बालू में एक तरह से इंस्पेक्टर राज का खेल शुरू हो गया था। ₹2600 में मिलने वाला बालू 6000 में भी वक्त पर नहीं मिल रहा था।
हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ राजद नेता रामबदन राय ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार के लाखों लोगों की परेशानी को खत्म करने की कोशिश की है। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर बालू गिट्टी की सियासत बंद करनी चाहिए। बालू में इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए। सस्ता बालू अबाधित तरीके से मिले तभी तो विकास के काम होंगे, तभी तो सबके मकान बनेंगे। हर जगह राज्य सरकार छुद्र राजनीति करना बंद करे।