महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव हिंसा के मामले में पिछले कई दिनों से नजरबंद रह रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी ट्रांजिट रिमांड संबंधी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने नवलखा की हाउस अरेस्ट खत्म करते हुए कहा कि उनकी हिरासत 24 घंटे को पार कर गई और इसकी इजाजत नहीं है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की नजरबंदी चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, ताकि वह समुचित कानूनी कदम उठा सकें।
दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिए उस फैसले के बाद आया है, जिसमें नवलखा और चार अन्य को कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए और नजरबंद रखने का आदेश दिया था।
बता दें कि भीमा-कोरेगांव मामले में पुलिस ने देशभर में लेफ्ट विचारकों के ठिकानों पर छापे मारे थे। पुलिस ने लेफ्ट विचारकों और मानवाधिकार कार्यकर्ता वरवर राव, अरुण फरेरा, वरनॉन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को अरेस्ट किया था।