बिहार में रामनवमी के दौरान भागलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत समेत अन्य आठ बीजेपी नेताओं को जमानत मिल गयी है। नियमित जमानत पर सोमवार को सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी जिला जज कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि, सुबह सुनवाई पूरी करने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी जिला जज कुमुद रंजन सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब दो घंटे के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए अर्जित शाश्वत समेत अन्य आठ भाजपा नेताओं को जमानत दे दी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने अर्जित शाश्वत समेत सभी आरोपितों पर लगायी गयी धाराओं को केंद्रित कर बहस किया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए धाराओं को लगाया है। गवाह के नाम पर डीजे बजानेवाले का बयान कलमबंद किया है। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।