नक्सली हमले में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार समेत छह पुलिस जवानों की हत्या से संबंधित पांच साल पुराने मामले में आरोपी प्रवीर दा और सनातन बास्की को फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला दुमका के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की विशेष अदालत ने सुनाया है। छह सितंबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और फैसले के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की गई थी।
बता दें कि 2 जुलाई 2013 को दुमका से पाकुड़ लौटने के दौरान काठीकुण्ड के आमतल्ला के पास पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के काफिले पर नक्सलियों ने एके 47, इंसास राइफल और एसएलआर से गोलीबारी की थी। इसमें एसपी के अलावा 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुखलाल मुर्मू उर्फ प्रवीर समेत चार नक्सलियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। सात अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल चला।
प्रवीर दा, वकील हेम्ब्रम, मानवेल मुर्मू, मानवेल मुर्मू-2, सतन बेसरा, सनातन बास्की के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 379, 302, 427, 27 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सीएलए के तहत काठीकुंड थाने में मामला दर्ज किया गया था। प्रवीर दा मसलिया में हुए कुटला मियां हत्याकांड में 9 अगस्त 2016 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।