एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी है. इससे पहले सीबीआई, ईडी ने दिल्ली की अदालत से एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर दो बजे आने वाला आदेश टालने का अनुरोध किया था.
सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी के एम नटराज ने अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में आज सुनाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया. हालांकि अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेश दोपहर दो बजे ही सुनाया जाएगा. जिसके बाद 2 बजे आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी.